देहरादून ।उत्तराखंड में आचार्य के 692 पदों के लिए इस महीने 29 सितंबर को प्रस्तावित विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने यह आदेश जारी किया है.
आपको बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद सरकार ने इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा था. कहा गया कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (शिक्षा कोर) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 को संशोधित किया जाएगा। पुनरीक्षण के बाद परीक्षा आयोजित की जा सकती है। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 50% पदों पर विभागीय सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है.
इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (शैक्षणिक कर्मचारी) राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन कर भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव 22 फरवरी 2024 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा था. सेवा नियमों में संशोधन के बाद पहली बार यह भर्ती होनी थी, लेकिन राजकीय शिक्षक संघ शुरू से ही इस भर्ती का विरोध कर रहा था।
संगठन ने कहा कि प्राचार्यों के 100 फीसदी पद पदोन्नति पद हैं. इन पदों पर विभागीय सीधी भर्ती उन शिक्षकों के साथ अन्याय है जो विभाग में वर्षों से कार्यरत हैं।