22 मई 2024 । आज मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा अनिवार्य पंजीकरण का शासनादेश जारी किया गया। जिसमें तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि पंजीकरण के बाद ही यात्रा पर आएं। बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें बैरियर या चेक प्वाइंट पर रोका जा सकता है। ऐसा होने पर उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। शासनादेश में यात्रियों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण होने पर वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा पर आएं। जिस धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, उसी रूट पर जाएं। यात्रा कराने वाले टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसियों से भी यात्रियों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार ने टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसियों से यात्री वाहन का ट्रिप कार्ड भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। शासनादेश में अपेक्षा व्यक्त की गई है कि सभी तीर्थयात्री यात्रा एडवाइजरी का पालन करते हुए शासन-प्रशासन को सहयोग करेंगे।