SC से केजरीवाल को बड़ी राहत, CM पद से नहीं देना होगा इस्तीफा

दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिली. दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत का कहना है कि उसके पास केजरीवाल से सीएम पद से हटने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है

याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका ख़ारिज कर दी.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले में दख़ल नहीं दे सकती. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है.

 

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